Direct Selling Guidelines Clause 7, Clause 8 & Clause 9 | 2016 in hindi

धारा 7 : उपभोक्ता के संरक्षण हेतु आवरण


direct seller


1.    डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनी को ही उपभोक्ता द्वारा दी गई निजी जानकारी के संरक्षण की जिमेदारी लेनी होगी |

2.    2. Consumer Protecton Act 1986 के अधीन ही डायरेक्ट सेलर और कंपनी को मार्गदर्शन किया जायेगा |

3.   3. कंपनी के पास फ़ोन , ईमेल , वेबसाइट , पोस्ट  और व्यक्तिगत रूप से आने वाली शिकायतों की शिकायत संख्या होनी चाहिए , जिसमे समाधान होने की जानकारी पता चलती रहे |

4.    4.  सभी समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास संस्था होना चाहिए , जो इसका निवारण करे |  

a.)    शिकायत निवारण समितिमें कम से कम तीन अधिकारी होना चाहिए |

b.)    यह समिति ही समस्याओंका निवारण करेगी और कोई कोई भी कार्यवाही लेने पर शिकायतकर्ता को सुचना देगी |

c.)     आम जनता कंपनी के किसी भी डायरेक्ट सेलर , कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकती है |

d.)    ऐसी सभी शिकायतों का समाधान कंपनी खुद करेगी |

5.    5. कंपनी उपभोक्ता को खरीद कर निम्र जानकारी जरूर दे |

a.)    खरीने वाले और बेचने वाले का नाम |

b.)    प्रोडक्ट्स / सर्विस की डिलीवरी की तारीख |

c.)     प्रोडक्ट / सर्विस को वापस करने की प्रक्रिया |

d.)    त्रुटी के मामले में प्रोडक्ट्स को बदलने और वापसी की गारंटी |

वही कोई भी  डायरेक्ट सेलर ऐसा दावा नही करेगी , जो कंपनी निभा नही सकती है |

6.      6.  कोई डायरेक्ट सेलर अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट / सर्विस की बिक्री करता है , तो उससे पहले लिखित में कंपनी से अनुमति लेनी होगी |

धारा 8: पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम पर रोक


1.     1. कोई भी व्यक्ति धारा 1 के खंड 11 में बताई परिभाषा जैसी, पिरामिड स्कीम का समर्थन नही करेगा और किसी ओर व्यक्ति को पिरामिड स्कीम से जुड़ने को प्ररिरत नही करेगा |

2.    2. कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेल्लिंग के अवसर पर किसी भी Money Circulation Scheme में हिस्सा नही लेगा |

 


ponzi scheme
Money Circulation

Pyramid Scheme


 

       धारा 9 : निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति




1.      उपभोक्ता और कंपनी के बिच मामले की निगरानी / जाँच उस राज्य उपभोक्ता विभाजन करेगी |

2.      राज्य सरकार स्वय तंत्र बनाएगी , जो कंपनी और डायरेक्ट सेलर द्वारा दिशानिर्देशितका पालन कि निगारानी रखेगी |

3.      कंपनी जिस प्रदेश में डायरेक्ट सेल्लिंग बिज़नेस चला रही हो , उपभोक्ता विभाग को वचनपत्र भेजेगी | जिसमे वह दिशानिर्देशित पालन करने का वचन देगी और अपने बिज़नेस की जानकारी समय-समय पर देती रहेगी |    



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